सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के संबंध में अदालत का पहले दिया गया निर्देश यथावत रहेगा। कोर्ट ने अब इस आदेश में कुछ संशोधन कर दिया है। इन बदलावों का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि आक्रामक व्यवहार वाले या रेबीज से ग्रस्त कुत्तों का टीकाकरण किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि आवारा कुत्तों को नसबंदी के बाद आश्रय स्थलों से छोड़ा जा सकता है। हालांकि, आक्रामक व्यवहार वाले या रेबीज से ग्रस्त कुत्तों को आश्रय स्थलों में ही रखा जाएगा।